अगर आप अपने बचत खाते में ₹10 लाख से ज्यादा की राशि जमा कर रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में किसी भी बचत खाते में ₹10 लाख से अधिक की रकम जमा करने पर आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। यह सीमा केवल एक खाते के लिए नहीं, बल्कि आपके सभी बचत खातों पर लागू होती है।
₹10 लाख से ज्यादा की जमा को माना जाएगा हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन
बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ₹10 लाख से अधिक के डिपॉजिट को हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन मानते हैं। इस जानकारी को वे इनकम टैक्स विभाग के साथ साझा करते हैं। अगर आप एक दिन में ₹50,000 या उससे ज्यादा की राशि जमा करते हैं, तो आपको पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 या 61 भरना होगा।
डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का नियम
बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स का प्रावधान है। अगर ब्याज की राशि ₹10,000 से ज्यादा है, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि, सेक्शन 80TTA के तहत ₹10,000 तक के ब्याज पर छूट मिल सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्शन 80TTB के तहत ₹50,000 तक के ब्याज पर छूट दी जाती है।
कैश लेन-देन के नियम
नकद लेन-देन पर भी इनकम टैक्स विभाग के कड़े नियम हैं। सेक्शन 269ST के तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक स्रोत से ₹2 लाख से ज्यादा नकद लेन-देन नहीं कर सकता। यह नियम भी टैक्स नोटिस से बचने के लिए जानना जरूरी है।
नोटिस मिलने पर क्या करें?
अगर टैक्स विभाग से नोटिस मिलता है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले, जमा की गई राशि के स्रोत को साबित करने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट, निवेश दस्तावेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड तैयार रखें। इन मामलों में किसी प्रमाणित टैक्स सलाहकार से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है।
टैक्स नियमों की समझ जरूरी
आपकी बचत और निवेश को सुरक्षित रखने के लिए टैक्स नियमों की जानकारी बेहद जरूरी है। अपनी जमा राशि की योजना बनाते समय इन नियमों का ध्यान रखें। इससे न केवल आप टैक्स नोटिस से बचेंगे, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति भी स्थिर रहेगी।