उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस विभाग में प्रस्तावित सीधी भर्ती–2025 के तहत अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। आयु सीमा में यह छूट आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन की महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर लागू होगी। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह छूट एक बार के लिए दी जाएगी।
सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली–1992 के नियम–3 के तहत लिया है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से प्रभावी की गई है।
इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को नया अवसर मिलेगा जो अब तक आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। सरकार का यह कदम युवाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह स्पष्ट करता है कि रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत मौका देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल युवाओं की उम्मीदों को मजबूती देगा, बल्कि यह भी संकेत देता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवा भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।