आधार और पैन कार्ड को लिंक न करने पर रुक सकते हैं कई जरूरी काम, जानिए क्या होगा असर

Many important works may stop if Aadhaar and PAN card are not linked, know what will be the effect

केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था, और इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाना था, हालांकि, कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है। लेकिन अगर आपने अब तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है, तो यह आपके कई जरूरी कामों में रुकावट डाल सकता है। आइए जानते हैं कि अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो आपको किस-किस काम में दिक्कत आ सकती है।

1. बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा
अगर आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो आप बैंक में नया अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अब हर बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार और पैन लिंक होना जरूरी है।

2. ITR नहीं भर पाएंगे
यदि पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल कर सकते। इसके साथ ही आप पैन से रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे।

3. इंवेस्टमेंट में होगी परेशानी
आधार और पैन को लिंक न करने पर आपकी म्यूचुअल फंड्स और अन्य इंवेस्टमेंट गतिविधियों में रुकावट आ सकती है। आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं कर पाएंगे।

4. डिमैट अकाउंट नहीं खुलेगा
अगर आपके पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप शेयर बाजार में निवेश के लिए डिमैट अकाउंट भी नहीं खोल सकते।

5. इक्विटी इंवेस्टमेंट पर असर
यदि दोनों डॉक्युमेंट लिंक नहीं हैं, तो आप एक बार में एक लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करके कोई सिक्योरिटी नहीं खरीद पाएंगे।

6. गाड़ी खरीदने और बेचने पर लगेगा ज्यादा टैक्स
पैन और आधार के लिंक न होने पर आपको गाड़ी खरीदने और बेचने पर ज्यादा टैक्स देना होगा।

7. फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट
अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट के अलावा कोई और अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। इसके अलावा, 50 हजार रुपये से अधिक की रकम जमा करने पर भी समस्या आ सकती है।

8. क्रेडिट और डेबिट कार्ड
अगर पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसका असर इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी पड़ेगा, और आप एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये से अधिक का प्रीमियम नहीं भर पाएंगे।

9. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में समस्या
अगर आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं हैं, तो 10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा टैक्स भी भरना पड़ेगा।

पेनल्टी भी लग सकती है
अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए, अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो इसे तुरंत करवा लें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

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