मोहाली कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सुनाई सजा, युवती से रेप का आरोप

Mohali court sentences pastor Bajinder Singh to life imprisonment, accused of raping a young woman

ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद की सजा हो गई है। मोहाली कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई। सजा के बाद मोहाली कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है।

बता दें पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया था। बजिंदर पर आरोप है कि उसने विदेश में बसाने के बहाने युवती से रेप कर उसकी वीडियो बनाई। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है।

बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया और इसी बात के चलते वह उसे अपने घर में ले गया और रेप कर उसकी वीडियो बनाई।

इस मामले में बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले थे।

28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

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