महिला सम्मान बचत योजना से अर्जित ब्याज पर काटा जाएगा टीडीएस, सीबीडीटी ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर यह क्लियर कर दिया है कि महिला सम्मान बचत योजना पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस लागू होगा. नई अधिसूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के तहत महिला सम्मान बचत योजना से अर्जित ब्याज पर कर की कटौती की जाएगी. आयकर विभाग द्वारा 16 मई, 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी. कैसे कलकुलेट किया जाता है टीडीएस? अगर एक वित्तीय वर्ष में योजना से अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से अधिक है, तो धारा 194ए के तहत…

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