अब नहीं होगी विधवा बहु को अपने सास -ससुर को गुजरा भत्ता देने की आवश्यकता : बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक बहू को अपने मृत पति के माता-पिता को भरण-पोषण का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।न्यायमूर्ति किशोर संत की एकल पीठ ने 12 अप्रैल को एक 38 वर्षीय महिला, शोभा तिड़के द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश पारित किया, जिसमें महाराष्ट्र के लातूर शहर में न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय (स्थानीय अदालत) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। अपने मृत पति के माता-पिता को भरण-पोषण का भुगतान करें। एचसी ने अपने आदेश में कहा, “दंड प्रक्रिया…

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