शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिनकी मुखिया महिला है, या जिनके परिवार का मुखिया 50 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग है। साथ ही, जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है या जिन…
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