पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत समिति की स्थायी समितियों का गठन हो : श्रीनाथ नागमणि 

खजौली (चौथी वाणी)। प्रखंड विकास पदाधिकारी खजौली मनीष कुमार ने अपने ज्ञापांक 196 दिनांक 5 मार्च 2022 के माध्यम से माननीय प्रखंड प्रमुख खजौली एवं कार्यपालक पदाधिकारी पँचायत समिति खजौली से अनुरोध किया है बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के आलोक में ही स्थायी समितियों का गठन किया जाये। इसकी प्रतिलिपि उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मधुबनी, उप विकास आयुक्त मधुबनी, जिला पदाधिकारी मधुबनी को सूचनार्थ समर्पित किया है। ज्ञातव्य हो कि विगत दिनों श्रीनाथ नागमणि पँचायत समिति सदस्य दतुआर प्रखंड खजौली ने निबन्धित डाक से आवेदन भेज कर आरोप लगाया था कि पँचायत समिति खजौली की स्थायी समितियों का गठन नियमे के विरुद्ध किया जा रहा है जिसपर रोक लगाया जाय। उन्होंने अपने आवेदन में बिहार पँचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 50(1), 50(2), 50(3), 50(4),50(5)  के आलोक में ही स्थायी समितियों का गठन किया जाय का वर्णन किया है।

 

 

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