पटना.बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण और नालंदा जिलों में जहरीली शराब से हाल में हुई मौतों के लिए पहली बार राहत और मुआवजा देने का निर्णय लिया है। राज्य में जहरीली शराब से हाल में हुई मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ गठबंधन के कुछ अन्य सहयोगी दलों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने शराब रोधी कानून में कुछ संशोधन किया, जिसके कारण अब प्रत्येक पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रुपये दिये जायेंगे।
बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र सिंह गंगवार ने बताया कि इन दोनों जिलों में जहरीली शराब से मारे गए 53 लोगों के निकटतम परिजनों को दो करोड़ बारह लाख रुपये की राशि दी जाएगी। बिहार में वर्ष 2016 से शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक अवैध शराब से जुड़े पांच लाख 49 हजार मामले दर्ज किए जा चुके हैं और सात लाख 49 हजार लोगों पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने अवैध शराब संबंधी मामलों के निपटान के लिए 74 विशेष अदालतों का गठन किया है।