Bihar EV Subsidy: बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ऐसे मिलेगी सब्सिडी, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Bihar EV Subsidy: Here is how to get a subsidy on purchasing an electric vehicle in Bihar; learn the complete application process

पटना: बिहार सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति-2026 लागू कर चुकी है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही मोटर वाहन टैक्स में भी छूट का प्रावधान किया गया है।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

ईवी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक आवेदक बिहार परिवहन विभाग के ई-व्हीकल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें सामान्य रूप से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), वाहन खरीद का बिल, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं और जिन्होंने पात्र इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद एवं पंजीकरण बिहार में कराया है। सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक ही सब्सिडी के लिए योग्य होंगे।

आवेदन की स्थिति भी कर सकेंगे ट्रैक

आवेदन जमा करने के बाद लाभार्थी ई-व्हीकल पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे उन्हें आवेदन की प्रगति और सब्सिडी प्रक्रिया की जानकारी मिलती रहेगी।

सरकार का उद्देश्य

बिहार सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। नई ईवी नीति के जरिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

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