मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान के समय अपमानजनक गतिविधियाँ कीं। कोर्ट में परिवाद दाखिल होने के बाद अदालत ने सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है।
परिवाद दर्ज करने वाले अधिवक्ता सूरज कुमार और अजय रंजन ने बताया कि राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार की गतिविधियाँ ठीक नहीं थीं, जो राष्ट्रीय गौरव का अपमान करने वाली थीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपमान करने पर भारतीय कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है।
क्या था मामला?
सीएम नीतीश कुमार पटना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ। इस दौरान नीतीश कुमार राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार को बार-बार हाथ लगाकर कुछ बोलते हुए नजर आए, जबकि दीपक कुमार असहज दिखे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़े रहने के लिए कह रहे थे। इसके बावजूद नीतीश कुमार दीपक कुमार को इशारा करते रहे। इसके कुछ सेकेंड बाद, नीतीश कुमार किसी व्यक्ति को सामने से हाथ जोड़कर नमस्कार करते भी नजर आए।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ। अब इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है।