केंद्र सरकार ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लोकप्रिय दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड (Nimesulide) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस दवा के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, केवल निर्माण ही नहीं बल्कि निमेसुलाइड की बिक्री को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। 100 मिलीग्राम (100mg) से अधिक मात्रा वाले सभी ओरल फॉर्मूलेशन, यानी मुंह से ली जाने वाली गोलियों और दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
यह कदम मरीजों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि अधिक मात्रा में इस दवा के सेवन से गंभीर दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि निमेसुलाइड का उपयोग आमतौर पर तेज दर्द और बुखार से राहत के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इसके हाई डोज को लेकर लंबे समय से सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आती रही हैं।