भूमि घोटाला मामले में शेख हसीना दोषी करार, ढाका की अदालत ने सुनाई सज़ा

Sheikh Hasina found guilty in land scam case, sentenced by Dhaka court

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारी राजनीतिक झटका लगा है। ढाका की एक विशेष अदालत ने पुरबचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में राजधानी विकास प्राधिकरण (राजुक) के प्लॉट आवंटन में हुई अनियमितताओं के मामले में हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और रेहाना की बेटी व ब्रिटिश सांसद तुलिप रिजवाना सिद्दीक को दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत के अनुसार, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हसीना ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से प्लॉट हासिल किए। एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) की जांच में सामने आया कि हसीना ने वरिष्ठ राजुक अधिकारियों के साथ मिलकर पुरबचल के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक ज़ोन में 6 प्लॉट गलत तरीके से आवंटित कराए। यह आवंटन ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रूल्स, 1969 का उल्लंघन था।

इन अवैध रूप से आवंटित प्लॉटों में हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुटुल, बेटे साजीब वाजेद जॉय, बहन शेख रेहाना, रेहाना के बेटे रिजवाना मुजीब सिद्दीक (बॉबी) और बेटी आजमिना सिद्दीक के नाम शामिल बताए गए हैं।

एंटी-करप्शन कमीशन द्वारा शेख हसीना को अब तक चार अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। यह फैसला उनकी राजनीतिक साख और संभावित वतन वापसी की कोशिशों के लिए एक बड़ा और गंभीर झटका माना जा रहा है।

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