पटना: आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), बिहार द्वारा दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में विशेष न्यायालय (एटीएस), पटना ने आरोपी मनीष कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला नकली मुद्रा (FICN) और आतंकवाद से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कानून व्यवस्था की सख्ती को दर्शाता है। क्या है सजा: विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 489(B) के तहत 6 वर्ष कारावास धारा 489(C) के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹4,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं…
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