नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में साफ किया है कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया (एसआईआर) में आधार कार्ड का उपयोग केवल व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है। आधार नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। आयोग ने कहा कि आधार कार्ड होने या न होने से किसी का नाम वोटर लिस्ट में न तो जोड़ा जाएगा और न ही हटाया जाएगा। यह कदम सिर्फ डुप्लिकेट नाम हटाने और सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हलफनामे में…
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