श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर खंडपीठ में एक महिला वकील बुर्का पहनकर एक मामले की पैरवी करने पहुंची। इस पर अदालत ने आपत्ति जताई और महिला वकील से अपनी पहचान उजागर करने और बुर्का हटाने का आदेश दिया। हालांकि, महिला वकील ने बुर्का हटाने से मना किया और यह दलील दी कि इस तरह के परिधान में अदालत में पेश होना उनका मौलिक अधिकार है। जानें क्या है पूरा मामला हाईकोर्ट की श्रीनगर खंडपीठ में नाजिया इकबाल और उनके पति मोहम्मद यासीन खान के बीच तलाक का मामला…
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