बेंगलुरु: अतुल सुभाष सुसाइड मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई अनुराग को बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सुनाया। तीनों आरोपियों ने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद, हाई कोर्ट ने सत्र अदालत को 4 जनवरी तक इस मामले पर फैसला लेने का आदेश दिया था। शनिवार को बेंगलुरू सिविल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपियों को राहत प्रदान की। अब ये तीनों आरोपी…
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अतुल सुभाष सुसाइड केस पर SC ने की टिप्पणी, कानून का दुरुपयोग न करें पत्नियां…’
बेंगलुरू: “सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (11 दिसंबर) को झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों को लेकर कहा है कि पत्नियों को कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. इसके अलावा अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और पत्नी द्वारा फंसाए गए पति और उसके सगे-संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए. आपको बता दें कि बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने…
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