केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था, और इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाना था, हालांकि, कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है। लेकिन अगर आपने अब तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है, तो यह आपके कई जरूरी कामों में रुकावट डाल सकता है। आइए जानते हैं कि अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो आपको किस-किस काम में…
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