नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए NEET-PG 2025 परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा को दो पालियों में कराने का फैसला अनुचित और भेदभावपूर्ण हो सकता है, जिससे उम्मीदवारों के लिए कठिनाई और मनमानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजरिया की पीठ ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में मांग…
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