नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पर उच्च ब्याज दर लगाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार, 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान में देरी पर ब्याज दर को 30% प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया था। इस फैसले के साथ ही उपभोक्ताओं को संरक्षण देने वाली एक महत्वपूर्ण सीमा समाप्त हो गई है, और बैंकों को अपनी पेनाल्टी की दर खुद तय करने का अधिकार…
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