हेट स्पीच पर नए दिशानिर्देश से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा— मौजूदा कानून पर्याप्त

Supreme Court Refuses to Issue New Guidelines on Hate Speech, States: Existing Laws Are Sufficient

नई दिल्ली— सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) पर रोक लगाने के लिए कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने या नए दिशानिर्देश बनाने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचा ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सांप्रदायिक हेट स्पीच के खिलाफ अधिक न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में ‘कोरोना जिहाद’, ‘यूपीएसएस जिहाद’ और विभिन्न धार्मिक सभाओं में दिए गए कथित भड़काऊ…

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