नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की और उसके 30 वर्षीय पति की शादी को वैध ठहराते हुए, हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सुरक्षा के आदेश को बरकरार रखा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस शादी पर आपत्ति जताने वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को कड़ी फटकार लगाई और सवाल किया कि जब हाईकोर्ट लड़की और उसके बच्चे को संरक्षण दे रहा है, तो आयोग को इससे समस्या क्यों है? यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करने वाली नाबालिग लड़की (आशियाना)…
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