अगर आपने 2023-24 के लिए ITR फाइल करना भूल गए हैं, तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं लेट फीस के साथ

If you have forgotten to file ITR for 2023-24, then you can fill it till 31st December with late fee

अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना भूल गए हैं, तो चिंता की बात नहीं है। आयकर विभाग ने आपको लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल करने की सुविधा दी है। हालांकि, लेट फीस भरने का नियम आपके आय के आधार पर लागू होता है। लेट ITR फाइल करने का तरीका और जुर्माना यदि आपने निर्धारित समय सीमा यानी 31 जुलाई 2024 तक ITR फाइल नहीं किया है, तो आप अब इसे विलंबित रिटर्न (Belated ITR) के तहत फाइल कर…

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