प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों की फंडिंग से जुड़े मामले में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ATS की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को अपना काम करने से इस स्तर पर नहीं रोका जा सकता। ऐसे में ATS की जांच पहले की तरह जारी रहेगी। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि ATS की जांच से मदरसों की छवि प्रभावित हो रही है और जांच प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि…
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