अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी की राहत नहीं, बच्चे की कस्टडी के लिए अलग प्रक्रिया की आवश्यकता

Atul Subhash's mother did not get custody relief from Supreme Court, separate process is required for child custody

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पोते की कस्टडी मांगी थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि बच्चे के माता-पिता में से एक जीवित हैं और अतुल की मां बच्चे के लिए अजनबी हैं, इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। न्यायालय ने उन्हें बताया कि कस्टडी प्राप्त करने के लिए अलग प्रक्रिया है। अदालत ने दी सलाह एक न्यायाधीश ने अतुल सुभाष की मां से कहा, “अगर आप बच्चे की…

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