मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पोते की कस्टडी मांगी थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि बच्चे के माता-पिता में से एक जीवित हैं और अतुल की मां बच्चे के लिए अजनबी हैं, इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। न्यायालय ने उन्हें बताया कि कस्टडी प्राप्त करने के लिए अलग प्रक्रिया है। अदालत ने दी सलाह एक न्यायाधीश ने अतुल सुभाष की मां से कहा, “अगर आप बच्चे की…
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