बिहार में बाहर से आने वाले खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य, सरकार का बड़ा फैसला

Transit pass mandatory for mineral laden vehicles coming from outside Bihar, major decision of the government

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में लघु खनिजों के परिवहन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब अन्य राज्यों से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम और स्टोन डस्ट सहित सभी लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (टीपी) लेना अनिवार्य होगा। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री Vijay Kumar Sinha के नेतृत्व और नियमित अनुश्रवण के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से राज्य में खनिज परिवहन प्रणाली…

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