प्रयागराज : राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ‘इंडियन स्टेट’ से लड़ने वाले उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने पहले इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और अब याचिका में पर्याप्त आधार न पाते हुए इसे सिरे से निरस्त कर दिया। क्या था विवादित बयान? यह विवाद 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ा है। इस दौरान…
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