नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर एक अहम और दूरगामी फैसला सुनाते हुए गोद लेने वाली महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब केवल तीन महीने तक के बच्चे को गोद लेने वाली ही नहीं, बल्कि उससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। दरअसल, पहले कानून के तहत केवल तीन महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस…
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