नई दिल्ली : Supreme Court of India ने 1 मई को कांग्रेस नेता Pawan Khera को अग्रिम जमानत देते हुए Gauhati High Court की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के निष्कर्ष “गलत” प्रतीत होते हैं और प्रस्तुत सामग्री की सही समझ पर आधारित नहीं थे। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने टिप्पणी की कि मामले में लगाए गए आरोप और जवाबी आरोप पहली नजर में “राजनीतिक रूप से प्रेरित” और आपसी दुश्मनी से प्रभावित लगते हैं, न कि ऐसे…
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