सुप्रीम कोर्ट से मंत्री विजय शाह को झटका, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को लेकर FIR पर रोक से इनकार

Setback to minister Vijay Shah from Supreme Court, refusal to stay FIR over statement against Colonel Sofia Qureshi

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने न केवल उनके खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि मंत्री को सार्वजनिक जीवन में संयम बरतने की कड़ी नसीहत भी दी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त लहजे में कहा, “आप मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। क्या यह भाषा आपको शोभा देती है?” कोर्ट ने यह भी कहा कि जब देश संवेदनशील हालात से गुजर रहा हो, उस समय जिम्मेदारी के पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी बयानबाज़ी नहीं की जानी चाहिए।

विजय शाह की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर दिखाया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है। इस पर CJI ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा था तो वे पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 24 घंटे में कोई असाधारण नुकसान नहीं होगा, और अगली सुनवाई 16 मई को होगी। तब तक FIR पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह ने एक जनसभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद महू तहसील के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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