दरभंगा: मारपीट मामले में BJP विधायक मिश्री लाल को कोर्ट ने भेजा जेल, 3 महीने की सजा और जुर्माना

Darbhanga: Court sends BJP MLA Mishri Lal to jail in assault case, 3 months' sentence and fine

दरभंगा: दरभंगा से बड़ी खबर सामने आई है। अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को मारपीट के एक पुराने मामले में कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाते हुए 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

मामला क्या है?
यह मामला 30 जनवरी 2019 का है, जब समैला गांव के निवासी उमेश मिश्रा ने विधायक मिश्री लाल पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की और मामला MP-MLA स्पेशल कोर्ट में पहुंचा।

कोर्ट का फैसला
17 अप्रैल 2020 को अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लिया और अब विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने विधायक को दोषी करार देते हुए 3 महीने की जेल और ₹500 का जुर्माना लगाया है।

विधायक ने इस सजा को राजनीति से प्रेरित बताया है और ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है।

क्या हुआ गुरुवार को?
गुरुवार, 22 मई को विधायक अपनी अर्जी के साथ कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया और उन्हें 24 घंटे के लिए मंडल कारा, दरभंगा भेज दिया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 23 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान विधायक की मौजूदगी अनिवार्य है।

पीड़ित का आरोप
पीड़ित उमेश मिश्र ने आरोप लगाया कि जब वह सुबह की सैर पर निकले थे, तभी विधायक मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव और उनके साथियों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की।

निष्कर्ष
इस फैसले के बाद दरभंगा में राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें 23 मई को होने वाली अंतिम सजा निर्धारण की सुनवाई पर टिकी हैं।

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