इमरान खान को राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है. इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए गुरुवार 11 मई को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को शुक्रवार 12 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था.

खबर है कि हाईकोर्ट में पेश होने के बाद इमरान खान श्रीनगर हाईवे पर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे. इधर पाकिस्तान में लागतार चौथे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. मरियम औरंगजेब नवाज ने इमरजेंसी लगाने की अटकलों को दरकिनार कर दिया और कहा कि देश में आपातकाल लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है.

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