ट्रेन में अतिरिक्त सामान पर लगेगा शुल्क, रेलवे ने तय की क्लास के अनुसार सीमा

Excess luggage will be charged on trains, Railways has fixed class-wise limits.

नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। अब ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। रेलवे ने बैगेज नियमों को हवाई यात्रा की तर्ज पर सख्त करने का फैसला किया है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में यह जानकारी दी। सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर शुल्क वसूला जाएगा। वर्तमान में कोच की श्रेणी के अनुसार यात्री द्वारा ले जाए जा सकने वाले सामान की अधिकतम सीमा निर्धारित है।

क्लास के अनुसार सामान की सीमा:

  • सेकंड क्लास (Second Class): यात्री बिना शुल्क के अधिकतम 35 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क देकर 70 किलोग्राम तक की अनुमति है।
  • स्लीपर क्लास (Sleeper Class): मुफ्त में 40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की छूट है। शुल्क देकर अधिकतम 80 किलोग्राम तक ले जाया जा सकता है।
  • एसी 3 टियर और चेयर कार: इनमें यात्री अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ही ले जा सकते हैं, और यह अंतिम सीमा है।

रेलवे के इस कदम से यात्रियों को सफर से पहले अपने सामान की पहले से योजना बनानी होगी, ताकि अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क से बच सकें।

ये खबरें भी अवश्य पढ़े

Leave a Comment