मुंबई: सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने कोर्ट में दी याचिका, कहा – “मैंने कोई अपराध नहीं किया”

Mumbai: Shariful Islam Shahzad, accused of attacking Saif Ali Khan, filed a petition in the court, saying – "I have not committed any crime"

मुंबई: सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उसने दावा किया है कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उसे बेवजह फंसाने के लिए साजिश रची गई है। आरोपी का कहना है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। इस्लाम के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है, और वह किसी भी अपराध में शामिल नहीं थे।

वकील ने कहा, “शरीफुल इस्लाम ने अब तक की जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है और किसी भी सबूत से छेड़छाड़ करने का सवाल नहीं है।” याचिका में यह भी बताया गया है कि जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों को इकट्ठा कर लिया है, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी ने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया।

इस्लाम पर आरोप है कि 16 जनवरी की रात को उसने सैफ अली खान के घर में घुसकर डकैती के इरादे से हमला किया। आरोप है कि उसने सैफ अली खान और उनकी मेड गीता पर डंडे और हेग्जा ब्लेड से हमला किया, जिसके कारण सैफ अली खान को गंभीर चोटें आई थीं।

इस घटना के बाद सैफ अली खान के स्टाफ के सदस्य एलिमा फिलिप के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। यह मामला वर्तमान में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। बांद्रा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद इसे सेशन कोर्ट में शिफ्ट करने की योजना बनाई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर इस्लाम को सजा से पहले ही सजा दी जाती है, तो यह किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। बांद्रा पुलिस ने अभी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है, लेकिन कोर्ट जल्द ही इस्लाम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

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