पटना : बिहार की राजधानी पटना में चल रहे कोचिंग विवाद मामले में अदालत ने बड़ा अपडेट दिया है। फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े केस में कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है, जबकि ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद के दो सहयोगियों को जमानत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी।
कोर्ट में क्या हुआ?
पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक कुमार और गौरव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने दोनों को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर दी। इसके बाद जमानत की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जेल से बाहर लाने की तैयारी शुरू हुई।
वहीं फैजल खान (खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। कोर्ट ने पुलिस से अपडेटेड और पूरी केस डायरी पेश करने को कहा है। इसके बाद ही मामले में आगे फैसला लिया जाएगा।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। कथित मारपीट और हंगामे के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं।
आरोप है कि विवाद के दौरान हुई घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसमें फैजल खान समेत कई लोगों के नाम सामने आए। वहीं रौशन आनंद पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल हैं।
रौशन आनंद को पहले मिल चुकी है जमानत
इससे पहले ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को भी अदालत से जमानत मिल चुकी है। जमानत के बाद उन्होंने मामले को लेकर कई आरोप लगाए थे, जिन्हें संबंधित पक्षों ने अलग-अलग तरीके से रखा है।
अब आगे क्या?
अब अदालत की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। पुलिस की केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच विवाद और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।