प्रयागराज में यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में Swami Avimukteshwaranand Saraswati और उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Allahabad High Court ने दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।
यह फैसला न्यायमूर्ति Jitendra Kumar Sinha की पीठ ने सुनाया। दोनों पक्षों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह राहत प्रदान की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और दोनों आरोपियों को मीडिया में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से पूरी तरह परहेज करने को कहा है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल दोनों को बड़ी राहत मिली है और मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।