पटना—बिहार की राजधानी पटना में खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना नगर निगम ने शहरभर में अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कस दिया है।
नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर पिछले एक महीने में पूरे शहर का व्यापक सर्वे कराया गया। इस दौरान कुल 1420 मांस और मछली की दुकानों की पहचान की गई। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में दुकानदार तय मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और खुले में ही बिक्री कर रहे थे।
सर्वे के बाद नगर निगम ने 1135 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर साफ-सफाई, दुकान के ढांचे और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। इसके अलावा 686 दुकानों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए खुले में बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अब मांस और मछली की बिक्री केवल निर्धारित मानकों के तहत ही की जा सकेगी। दुकानों में साफ-सफाई अनिवार्य होगी, मांस को खुले में रखने के बजाय पारदर्शी शीशे के अंदर रखना होगा और दुकान का ढांचा भी तय नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
लाइसेंस व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। लंबे समय से बंद पड़ी प्रक्रिया को दोबारा लागू किया गया है, ताकि सभी दुकानदार नियमों के तहत अपना व्यवसाय करें। हालांकि, एक महीने में केवल 12 दुकानदारों ने ही लाइसेंस लिया है, जबकि कई आवेदन मानकों पर खरे न उतरने के कारण खारिज कर दिए गए हैं।