Supreme Court of India ने मार्च 2025 में दिए गए Allahabad High Court के उस विवादास्पद आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें आरोपी के कृत्य को दुष्कर्म का प्रयास मानने से इनकार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि किसी महिला या नाबालिग के पायजामे का नाड़ा खोलना और कपड़े उतारने की कोशिश महज छेड़छाड़ नहीं, बल्कि दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में आता है। मामला उत्तर प्रदेश का है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, उसका पायजामे का नाड़ा…
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