अतुल सुभाष सुसाइड केस पर SC ने की टिप्पणी, कानून का दुरुपयोग न करें पत्नियां…’

SC commented on Atul Subhash suicide case, wives should not misuse the law...'

बेंगलुरू: “सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (11 दिसंबर) को झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों को लेकर कहा है कि पत्नियों को कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. इसके अलावा अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और पत्नी द्वारा फंसाए गए पति और उसके सगे-संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए. आपको बता दें कि बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने…

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