नई दिल्ली: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब देश के नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपने राजपत्र (गजट) में धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया, जिसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952” और “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974” के तहत संपन्न होता है।…
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