नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जैकलीन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उनकी मुवक्किल का 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं…
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