नई दिल्ली: पतंजलि आयुर्वेद को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि के च्यवनप्राश से जुड़े विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। पतंजलि अपने विज्ञापनों में यह दावा करता रहा है कि केवल वही शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार च्यवनप्राश बनाता है, अन्य कोई नहीं। इसी दावे को लेकर डाबर इंडिया ने आपत्ति जताई और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।…
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