नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में उन राजमार्गों पर अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह मामला पहले से ही अदालत में लंबित है और वह एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने पंजाब में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता गौरव लूथरा से कहा,…
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