रेरा बिहार का बड़ा फैसला: फ्लैट दोबारा बेचने पर बिल्डर पर जुर्माना, ग्राहक को सूद सहित पैसा लौटाने का आदेश

RERA Bihar's big decision: Builder fined for reselling flat, ordered to return money to customer along with interest

पटना: भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने एक अहम फैसला सुनाते हुए लोकनाथ बाबा होम्स पर कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बिल्डर को एक ही फ्लैट दो अलग-अलग ग्राहकों को बेचने के लिए ₹77,550 का जुर्माना लगाया है और साथ ही आदेश दिया है कि वह पहले ग्राहक को सूद सहित पूरी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाए। क्या है मामला? शिकायतकर्ता अन्नू सिंह ने “सर्वयोनी सिटी” प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था, जिसकी कुल कीमत ₹15.51 लाख थी। जुलाई 2017 में उन्होंने ₹5.35 लाख बुकिंग राशि के…

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