नई दिल्ली। अगर किसी को लगता है कि केवल व्हाट्सएप या एसएमएस पर हुई बहस के आधार पर किसी वैवाहिक रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म किया जा सकता है, तो Bombay High Court का हालिया फैसला इस धारणा को गलत साबित करता है। हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि महज व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर तलाक नहीं दिया जा सकता। अदालत ने Nashik Family Court के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी के व्हाट्सएप संदेशों में कथित क्रूरता के आधार पर…
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