नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के बढ़ते मामलों पर गंभीर रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी नवजात को अस्पताल से चुराया जाता है, तो सबसे पहले उस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह के भंडाफोड़ के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए की। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल शर्मनाक…
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