नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक (BA) डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के सात साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को पीएम मोदी की 1978 की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने…
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