पटना: बिहार सरकार ने राज्य के पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हित में एक नई नियमावली लागू की है, जो 8,000 से अधिक रजिस्टर्ड कारखानों में कार्यरत 2 लाख से अधिक कामगारों को सीधा लाभ पहुंचाएगी। यह नियमावली श्रम संसाधन विभाग द्वारा लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों के शोषण को रोकना और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 🔹 अब एक दिन में अधिकतम 8 घंटे ही काम नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी मजदूर से एक दिन में अधिकतम 8 घंटे…
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