देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद शादी के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में भी कई नए नियम लागू हो गए हैं। अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और मकान मालिकों को भी किराए के अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले लिव-इन प्रमाणपत्र की जांच करनी होगी। प्रमाणपत्र की अनदेखी करने वाले मकान मालिकों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या हैं नए नियम उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों…
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