नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एनआईए से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि, अदालत ने शाह की अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया। अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। शब्बीर शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने कोर्ट में दलील दी कि 74 वर्षीय शाह…
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